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पंजाब में सार्वजनिक जगहों पर जाने के लिए कोविड वैक्सीन अनिवार्य, रैलियों पर कोई जानकारी नहीं

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पंजाब में बाजारों और ट्रांजिट सिस्टम जैसे सार्वजनिक स्थानों पर जाने के लिए लोगों के लिए पूर्ण टीकाकरण अनिवार्य कर दिया गया है. राज्य सरकार ने मंगलवार को देश के कई हिस्सों में COVID-19 के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामलों में वृद्धि देखते हुए सख्त कदम उठाने का फैसला किया है. हालांकि, पंजाब में होने वाले चुनावों के मद्देनजर होने वाली रैलियों को लेकर आदेश में किसी तरह का कोई उल्लेख नहीं किया गया है.

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एक मेडिकल बुलेटिन के अनुसार, पंजाब में सोमवार को कोरोना वायरस के 46 नए मामले सामने आए, जिससे संक्रमण की संख्या 6,04,279 हो गई. लुधियाना जिले में एक कोविड मरीज की मौत हुई है. इसके साथ ही मृत्यु संख्या 16,640 पहुंच गई है, जिसमें एक और मृत्यु शामिल है, जिसे पहले आंकड़े में शामिल नहीं किया गया था. वहीं जो नए मामले हैं, उनमें पठानकोट में 14 मामले सामने आए, इसके बाद जालंधर में नौ और पटियाला में सात मामले सामने आए. बुलेटिन में कहा गया है कि रविवार को सक्रिय मामलों की संख्या 378 से बढ़कर 392 हो गई है.

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बुलेटिन के मुताबिक 27 लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं, जिसके बाद ठीक होने वालों की संख्या 5,87,247 हो गई है. वहीं केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में सात मामले सामने आने के साथ ही कोरोना संक्रमितों की संख्या 65,781 हो गई है. पिछले 24 घंटों में शहर में कोविड से संबंधित कोई मौत नहीं हुई है, जिसके चलते मृतकों का आंकड़ा 1,078 है. शहर में सक्रिय मामलों की संख्या 103 है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 64,600 है.

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